Pandit Deen Dayal Upadhyay Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा 16 मार्च 2023 को प्रदेशवासियों के लिए नई योजना का ऐलान किया गया. इस तहत जिस परिवार की सालाना इनकम एक लाख अस्सी हज़ार रूपये तक है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट द्वारा दी गयी.
इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना रखा गया है.इस योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्य की मृत्यु और दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद मिलेगी। यदि आप इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी चाहते है, तो इस पोस्ट को अंत पढ़े. इस पोस्ट में हम आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लाभ, कितनी राशि सरकार देगी, योजना का उद्देश्य, पात्रता क्या है और आवेदन कैसे करे, सभी जानकारियां देने वाले है.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना ओवरव्यू
योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
योजना प्रचलित | राज्य सरकार द्वारा |
योजना घोषणा तिथि | 16 मार्च 2023 |
घोषणा की गयी | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
योजना उद्देश्य | परिवार के सदस्य की मृत्यु और दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद |
योजना से लाभ मिलेगा | PPP के डाटा अनुसार |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द अपडेट होगी |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए है.यदि आप नीचे दी गयी पालन करते है तो इस योजना का लाभ उठा सकते है.
- आप हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आपके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है.
- परिवार की सालाना इनकम 1 लाख 80 हज़ार रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ 5 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले प्रदेश के नागरिक ले सकते है.
- दिव्यांग या मृत्यु होने के तीन महीने के अंतराल तक ही इसका लाभ ले सकते है.
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना कितनी राशि मिलेगी।
- इस योजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आयु सीमा के आधार पर अलग अलग राशि प्रदान की जायेगी।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना कितनी राशि मिलेगी
इस योजना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आयु सीमा के आधार पर अलग अलग राशि प्रदान की जायेगी।
आयु सीमा | राशि मिलेगी |
---|---|
5 से 12 साल तक | 01 लाख रुपए |
13 से 18 साल तक | 02 लाख रुपए |
19 से 25 साल तक | 03 लाख रुपए |
26 से 40 साल तक | 05 लाख रुपए |
41 से 50 साल तक | 02 लाख रुपए |
51 से 60 साल तक | 02 लाख रुपए |
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- PPP (परिवार पहचान पत्र)
- इनकम सर्टिफिकेट
- मृत्यु सर्टिफिकेट
- दिव्यांग सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना आवेदन कैसे करे
इस योजना में आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कोई भी ऑफिसियल नोटिस या वेबसाइट जारी नहीं की गयी है. सरकार द्वारा तीन महीने के अंतराल इस योजना का लाभ लेने के लिए बोला गया है. यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहे.हम बेहद जल्द आवेदन प्रक्रिया अपडेट कर देंगे। होम पेज पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे…
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