Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana : मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मार्च महीने में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर की है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार या व्यवसाय करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत तक की सब्सिड़ी प्रदान की जायगी।
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जिसकी मदद से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार मिलेगा। इस योजना से गरीब परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह आर्टिकल अंतिम तक पढ़े.क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना से जुडी जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन प्रकिर्या और जरुरी दस्तावेजों की जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?
इस योजना की मदद से उत्तराखंड राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ महिलाओं को अपना व्यवसाय करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं व्यवसाय करने पर 50 प्रतिशत की सब्सिड़ी प्रदान करेगी। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार राज्य में लगभग 3.5 लाख एकल महिलाओं की संख्या है, और इन महिलाओं की आयु भी 40 वर्ष से अधिक बताई गई है. ऐसे में सरकार ने जनता के हित के लिए यह योजना शुरू की है.
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत इन रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- बागवानी
- खेती करना
- भेड़ बकरी पालन
- मछली पालन
- कुक्कुट पालन
- पशुपालन इत्यादि
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज तस्वीर
- बैंक खाता
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पात्रता
- यह योजना मात्र उत्तराखंड के निवासी के लिए बनाई गई है.
- महिलाओं उत्तराखंड राज्य की रहने वाली होनी चाहिए।
- महिला पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
- जो महिला विधवा, तलाक़शुदा, विकलांग या किसी हमले का शिकार हुई है, वह योजना के लिए पात्र है.
- महिला परिवार की सालाना आमदनी 72 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला की आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लिंक
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